गोंडा: जिले में राज्य कर विभाग (State Tax Department) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 98 लाख 25 हजार 190 रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा किया है।
विभाग ने जांच के बाद संबंधित फर्म का अनुबंध निलंबित कर दिया है और वित्तीय हेरफेर के आरोप में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।
🔍 गोपनीय शिकायत पर हुई जांच
राज्य कर विभाग खंड-4 के उपायुक्त सुरेंद्र कुमार को एक गोपनीय शिकायत मिली थी।
शिकायत के आधार पर शुक्रवार को उन्होंने कौड़िया कस्बा आर्यनगर छितौनी स्थित मनोज कुमार की फर्म ‘सर्वश्री कुमार इंटरप्राइजेज’ की जांच की।
समीक्षा के दौरान फर्म के लेन-देन में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
पता चला कि फर्म ने ऐसे व्यवसायिक संस्थानों से लेनदेन किया था, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, या जिनके मालिकों ने पहले ही अपना पंजीकरण रद्द करा दिया था।
💰 4.96 करोड़ की सप्लाई से 98 लाख की कर चोरी
जांच में खुलासा हुआ कि फर्म ने 4 करोड़ 96 लाख 32 हजार 501 रुपए की आउटवर्ड सप्लाई घोषित की थी।
इसी के माध्यम से लगभग 98 लाख 25 हजार 190 रुपए की जीएसटी चोरी की गई।
विभाग के अनुसार, यह कर चोरी फर्जी इनवॉइस और गैर-मौजूद व्यापारिक इकाइयों के माध्यम से की गई थी।
⚖️ फर्म का अनुबंध निलंबित, मुकदमा दर्ज
राज्य कर विभाग ने सर्वश्री कुमार इंटरप्राइजेज का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
साथ ही, फर्म के प्रोपराइटर मनोज कुमार के खिलाफ कौड़िया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
कौड़िया थाना प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार ने बताया कि
“राज्य कर विभाग के उपायुक्त सुरेंद्र कुमार की तहरीर पर मनोज कुमार के खिलाफ जीएसटी चोरी का मामला दर्ज किया गया है। विवेचना की जिम्मेदारी आर्यनगर चौकी प्रभारी अरुण द्विवेदी को सौंपी गई है।”
🧾 विभाग ने मांगे साक्ष्य
पुलिस ने जांच के लिए विभाग से वित्तीय दस्तावेज, जीएसटी रिटर्न और बिलिंग रिकॉर्ड की मांग की है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, यदि जांच में हेरफेर की पुष्टि होती है तो फर्म पर जीएसटी अधिनियम के तहत आर्थिक दंड और वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

