गोंडा: जिले में छपिया और खोण्डारे थाना क्षेत्र में बीती रात 20 से अधिक स्थानों पर ड्रोन कैमरे उड़ते देखे गए। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सख्ती दिखाई है और स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अपराध
प्रशासन ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाता है तो उस पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
250 ग्राम से भारी ड्रोन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि 250 ग्राम से ज्यादा वजन वाले ड्रोन का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ड्रोन मालिकों को तय प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने की स्थिति में ड्रोन जब्त किए जा सकते हैं और मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
सुरक्षा को लेकर सतर्कता
ड्रोन उड़ान को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और गोपनीयता के मद्देनज़र एडवाइजरी जारी की है। अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन का उपयोग शादी समारोह, धार्मिक आयोजनों या किसी भी अन्य आयोजन में करने से पहले स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है।
पुलिस की निगरानी
गोंडा पुलिस अब संवेदनशील इलाकों में ड्रोन गतिविधियों पर खास नजर रखेगी। सीसीटीवी और अन्य तकनीकी साधनों की मदद से ऐसे मामलों की पहचान की जाएगी।



