गोंडा पुलिस ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आयोजित किया यातायात जागरूकता कार्यक्रम, छात्राओं को दिए गए सुरक्षा मंत्र

गोंडा। यातायात माह—नवंबर 2025 के तहत गोंडा पुलिस द्वारा जनपद में सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 को कस्तूरबा गांधी विद्यालय, गोंडा में एक व्यापक यातायात जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। इस विशेष कार्यक्रम का नेतृत्व प्रभारी यातायात जगदंबा गुप्ता एवं टीएसआई राकेश कुमार ने किया।

कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में आयोजित हुआ, जिसमें विद्यालय की छात्राओं को सड़क सुरक्षा, यातायात संकेतों की जानकारी और नियमों के पालन का महत्व समझाया गया। अधिकारियों ने छात्राओं को बताया कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएँ नियमों की अनदेखी और लापरवाही का परिणाम होती हैं, जिन्हें सिर्फ सतर्कता और सही ड्राइविंग व्यवहार से रोका जा सकता है।


छात्राओं को दी गईं महत्वपूर्ण जानकारियाँ

कार्यक्रम के दौरान निम्न बिंदुओं पर विशेष रूप से जागरूक किया गया—

  • यातायात संकेतों की पहचान और उनका पालन

  • हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग

  • ओवरस्पीडिंग एवं ओवरलोडिंग के दुष्परिणाम

  • मोबाइल फोन का वाहन चलाते समय प्रयोग न करने की चेतावनी

  • पैदल चलने वालों के लिए सड़क सुरक्षा उपाय

  • नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के खतरे

अधिकारियों ने छात्राओं से यह भी अपील की कि वे केवल स्वयं ही नहीं बल्कि अपने परिजनों और आसपास के लोगों को भी यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करें।

गोंडा पुलिस ने स्पष्ट किया कि यातायात माह के दौरान जनपद में विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम आगे भी निरंतर रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि सुरक्षित, अनुशासित और जिम्मेदार यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।


महत्वपूर्ण संदेश (Traffic Safety Tips):

  1. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/इयरफोन का उपयोग न करें।

  2. नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना प्रतिबंधित है।

  3. दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी—दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य।

  4. चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का उपयोग करें।

  5. क्षमता से अधिक सवारी व निर्धारित गति से अधिक गति में वाहन चलाना दंडनीय अपराध।

  6. दाएं-बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करें।

  7. दोपहिया पर दो से अधिक सवारी न बैठाएं।

  8. वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।

  9. वाहनों के आगे-पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाएं।

  10. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड को पहले रास्ता दें।

  11. नशे की हालत में वाहन न चलाएं।

  12. सड़क पर स्टंट न करें।

  13. दुर्घटना होने पर घायलों की सहायता करें और 112 पर सूचना दें।

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