जिले में अवैध एवं बिना मान्यता के संचालित 03 मदरसों के विरूद्ध की गई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

श्रावस्ती: उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों के खिलाफ योगी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत ज़िले में सख्त कार्रवाई की गई है। श्रावस्ती जिले के जमुनहा तहसील क्षेत्र में तीन अवैध मदरसों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई, जिसमें से दो मदरसों ने स्वेच्छा से अपने अवैध निर्माण को हटा लिया।


फतेहपुर बनगई में चला प्रशासन का बुलडोज़र

जिला प्रशासन ने न्यायालय तहसीलदार जमुनहा द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 28 मई 2025 के आधार पर ग्राम फतेहपुर बनगई स्थित गाटा संख्या 1039/0-670 हे० तथा 1041/0-162 हे० ग्राम सभा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से काबिज मदरसा इस्लामिया अरबिया अवारुल उलूम बनगई और अकारा को प्रशासनिक बल की सहायता से हटवाया गया। यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई।


रामपुर बस्ती और नगईगांव में मदरसों ने खुद हटाया निर्माण

वहीं दूसरी ओर, ग्राम रामपुर बस्ती स्थित गाटा संख्या 556, जो श्रेणी 6-4 (खलिहान की भूमि) है, वहां मदरसा गौसिया ताजुल उलूम द्वारा स्वेच्छा से अवैध निर्माण हटा लिया गया।

इसी प्रकार मजरा नगईगांव, जो इसी ग्राम का हिस्सा है, वहां गाटा संख्या 394 ग्रामसभा की सरकारी भूमि पर मदरसा गौसिया फैजाने रजा शमशूल द्वारा अपना अवैध निर्माण स्वयं हटा लिया गया। यह प्रशासन की कार्यवाही के प्रति सकारात्मक सहयोग का उदाहरण है।


प्रशासन का संदेश स्पष्ट: अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं

श्रावस्ती जिला प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से यह संदेश स्पष्ट है कि बिना वैध अनुमति और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर संचालित संस्थानों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। यह न सिर्फ भूमि कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है, बल्कि शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने का प्रयास भी है।


निष्कर्ष

सरकार की ओर से चल रहे कानून व्यवस्था और पारदर्शिता अभियान के तहत मदरसा शिक्षा व्यवस्था में सुधार और अवैध गतिविधियों पर रोकथाम के लिए यह कार्रवाई एक मजबूत उदाहरण बनकर सामने आई है।

उत्तर प्रदेश सरकार की यह नीति दिखाती है कि कोई भी संस्था, चाहे धार्मिक हो या शैक्षिक – अगर वह नियमों के खिलाफ कार्य कर रही है, तो उस पर कानून अपना काम करेगा।

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